मकान के फर्जी दस्तावेज बनाकर कर दी सेल डीड

भोपाल। दूसरे के मकान के फर्जी दस्तावेज तैयार कर सेल डीड बनाकर पैसा वसूल करने वाले आरोपी की दूसरी बार हाईकोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। जस्टिस विष्णु प्रताप सिंह चौहान की एकलपीठ ने कहा कि इस मामले में गवाहों के बयान और साक्ष्य से प्रथम दृष्टया आरोप सही प्रतीत हो रहा है।


कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। प्रकरण के अनुसार अशोका गार्डन निवासी नंदन सिंह पर आरोप है कि उसने एलपी बैरसिया के मकान के फर्जी कागजात तैयार किए और उसे बेचने के लिए ग्राहक से सेल डीड कर ली। इसके बाद आरोपी ने खुद का मकान बताते हुए ग्राहक से पैसे भी वसूल लिए। मामला उजागर होने पर कमला नेहरू नगर पुलिस थाने में नंदन के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किया। आरोपी 27 जून 2019 से जेल में है। इसके पहले भी हाईकोर्ट ने एक नवंबर 2019 को नंदन की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।


आरोपी ने दूसरी बार जमानत आवेदन पेश कर कहा कि इस मामले में गवाहों के बयान हो चुके हैं। ट्रायल में समय लगेगा, इसलिए उसे जमानत दे दी जाए। शासन की ओर से पैनल लॉयर अशोक सिंह ने आपत्ति पेश कर कहा कि अगर आरोपी को जमानत दी गई तो वह दस्तावेजों से छेड़छाड़ कर सकता है, इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।